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सिंहस्थ के लिए आरक्षित जमीन पर ही बसा दी अवैध कॉलोनी, भू-माफिया के खिलाफ FIR दर्ज

फ़र्ज़ी कॉलोनाइजर ने सिंहस्थ महाकुंभ के लिए आरक्षित 1.150 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर उसपर प्लॉटिंग कर डाली। यही नहीं, इस अवैध जमीन पर अब तक 40 से अधिक मकान भी बन चुके हैं।

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सिंहस्थ के लिए आरक्षित जमीन पर ही बसा दी अवैध कॉलोनी, भू-माफिया के खिलाफ FIR दर्ज

उज्जैन/ मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में भू-माफिया सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। यहां जिम्मेदारों की नाक के नीचे लगातार सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर कॉलोनियां बसाने का काम चल रहा है। हद तो तब हो गई जब एक फ़र्ज़ी कॉलोनाइजर ने सिंहस्थ महाकुंभ के लिए आरक्षित 1.150 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर उसपर प्लॉटिंग कर डाली। यही नहीं, इस अवैध जमीन पर अब तक 40 से अधिक मकान भी बन चुके हैं। फिलहाल, शनिवार को मामला सामने आने के बाद फ़र्ज़ी कॉलोनाइजर भू-माफिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

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आरोपी के पुत्र ने कहा- जमीन हमारे पूर्वजों की है

मामले में आरोपी 85 वर्षीय रफीक पिता वज़ीर खां निवासी कोट मोहल्ला के खिलाफ नगर निगम कॉलोनी सेल के उपयंत्री राजेन्द्र रावत ने जीवाजीगंज थाने में मामला दर्ज कराया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, रफीक ने नगर निगम से कॉलोनाइजर का लाइसेंस और ग्राम निवेश विभाग (टाउन एंड कंट्री) से अनुमति लिये बिना ही सर्वे क्रमांक 740 (0.658 हे.), 761 (0.105 हे.) और 762 (0.387 हे.) पर अवैध कॉलोनी काट दी है, जिसपर अब तक 40 से अधिक मकान भी बन चुके हैं। मामला सामने आने के बाद रफीक के खिलाफ नगर पालिका निगम अधिनियम की धारा 292 (ग) और आईपीसी की धारा 420 के तहत केस दर्ज किया गया है। उधर, आरोपी रफीक के बेटे मो. हुसैन का कहना है कि, जमीन उनके पूर्वजों की है, जो सिंहस्थ मेला क्षेत्र से दूर है।

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पहले भी सामने आ चुके हैं मामले, जेल पहुंचे भू-माफिया

अशोक नगर निवासी आशुतोष शर्मा ने नागझिरी थाना क्षेत्र के हामूखेड़ी में शासकीय भूमि पर कॉलोनी काटी। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के मक्सी रोड पर अवैध कॉलोनी काटने के आरोप में नगर निगम ने डग निवासी रुगनाथ माली, मिर्जावाड़ी निवासी मोहम्मद नईम और राजाराम आंजना के खिलाफ केस दर्ज कराया। इसी तरह पंवासा पुलिस ने कृषि भूमि पर कॉलोनी बसाने वाले कचरूलाल खरोतिया व राधाकिशन खरोतिया के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया है। ये सभी आरोपी जेल जा चुके हैं।