
Demand to arrest Sonam Raghuvansh family (फोटो सोर्स : पत्रिका)
Sonam Raghuvanshi: इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। राजा के भाई सचिन ने सोनम रघुवंशी के परिवार पर कार्रवाई की मांग कर दी है। साथ ही सचिन ने कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बता दें कि, राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस ने सोनम सहित पांच आरोपियों को इंदौर, गाजीपुर व बीना से पकड़ा है। वहीं राजा के भाई की मांग है कि, मर्डर केस में सोनम के परिवार से जिन-जिन के नाम सामने आ रहे हैं, उन सबको गिरफ्तार किया जाए।
मीडिया से बातचीत के दौरान राजा रघुवंशी के भाई सचिन ने कहा कि, मेरे भाई की हत्या हुई है और पुलिस ने सोनम के परिवार से किसी को नहीं पकड़ा। राजा की जगह अगर सोनम के साथ ऐसा कुछ हो जाता तो अब तक हमारे पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता। ये सोनम की बहुत बड़ी साजिश है। सचिन ने आगे कहा कि, हत्या के खुलासे के बाद एक-दो बार सोनम का भाई हमारे यहां आया भी था। मैंने तो उससे बात तक नहीं की।
बता दें कि रघुवंशी समाज ने रविवार को भोपाल में राजा रघुवंशी को श्रद्धांजलि दी। यहां राजा के भाई विपिन ने कहा, अब हम प्रशासन और मेघालय पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। राजा को इंसाफ और दोषियों को फांसी की सजा मिले। सोनम बार-बार अपने बयान बदल रही है, इसलिए मामला उलझता जा रहा है। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया चाहिए।
रघुकुल भवन में श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। मोमबत्तियां जलाकर राजा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ उमाशंकर रघुवंशी, सुरेंद्र सिंह रघुवंशी सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। लोगों में सोनम के लिए आक्रोश है। सबकी मांग है कि सोनम को फांसी दी जाए।
राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक, पुलिस ने धारा 103, 309 व 238 बीएनएस के तहत केस दर्ज किया है। अभिभाषकों का कहना है कि यह गंभीर धाराएं हैं, दोष सिद्ध होने पर मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है। चालान पेश होने पर धाराएं स्पष्ट होंगी।
अभिभाषक अभिनव पी. धनोतकर:यह धाराएं गंभीर केस में लगाई जाती हैं। इसमें आजीवन कारावास व मृत्युदंड का प्रावधान है।
अभिभाषक अनुराग बैजल : हत्या व लूटपाट की धाराएं गंभीरतम अपराध में आती हैं। मृत्युदंड तक का प्रावधान है।
अभिभाषक मनीष यादव: धारा 103 हत्या की सजा को व्याखित करती है।
Updated on:
16 Jun 2025 12:03 pm
Published on:
16 Jun 2025 12:03 pm
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