
Railway Special Plan : ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वालों की अब खैर नहीं। रेलवे इसे लेकर काफी गंभीर है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने कार्रवाई के लिए विशेष योजना तैयार की है। कड़े कानूनी प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत पत्थरबाजी करने पर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
ट्रेनों पर की जाने वाली पत्थरबाजी के बाद आरपीएफ की ओर से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। इसके तहत रेलवे स्टेशनों से लेकर ट्रेनों और रेलवे ट्रेकों से गुजरने तक नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी बढ़ाई जा रही है। इससे ऐसे अपराध करने वालों पर कार्रवाई आसान हो जाएगी। इसके अलावा आरपीएफ ने स्टेशनों, ट्रेनों और रेलवे क्षेत्रों में विशेष गश्त शुरू की है। सुरक्षा बलों व पुलिस से आपसी समन्वय पर विशेष फोकस किया जा रहा है, ताकि घटना होने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।
आरपीएफ की ओर से ट्रेनों पर पत्थरबाजी वाले संवेदनशील स्थानों पर विशेष चौकसी की व्यवस्था की है, ताकि आपराधिक तत्वों को ऐसे घटनाओं को अंजाम देने से रोका जा सके। इसके अलावा पत्थरबाजों के खिलाफ रेलवे की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
आरपीएफ की ओर से ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई है। ऐसे में आरपीएफ ने देशभर में विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने वाले 43 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।
रेलवे में पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ कडी सजा के प्रावधान किए हैं। रेल अधिनियम की धारा 152 और 153 के तहत ट्रेनों या रेलवे सम्पत्ति पर पत्थरबाजी करने वाले अपराधियों को आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।
ट्रेन या रेलवे सम्पत्ति पर पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ दस वर्ष के कारावास और आजीवन कारावास जैसी कड़ी सजा के प्रावधान हैं। आरपीएफ इसके लिए विशेष अभियान चला रही है।
रोहित मालवीय, सीनियर डीसीएम, कोटा
Updated on:
24 Nov 2024 03:57 pm
Published on:
24 Nov 2024 03:57 pm
