
Patrika Impact: ज्ञान प्रसारक शिक्षण संस्था का अवैध निर्माण निकला सही, 'पत्रिका' एक्सपोज़ के बाद म्हाडा ने की जांच...
- रोहित के. तिवारी
मुंबई. महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) ने स्वीकार किया है कि विक्रोली टैगोर नगर स्थित संदेश कॉलेज का निर्माण अनाधिकृत है। 'पत्रिका' की ओर से एक्सपोज़ की गई खबर पर म्हाडा के आलाधिकारी हरकत में आए और अधिकारियों ने मौका ए स्थल का मुआयना करके महाविद्यालय का निर्माण कार्य अवैध करार दिया है। म्हाडा रिपोर्ट के अनुसार, म्हाडा के चॉल के खरीदे गए और अवैध निर्माण किया गया। जबकि डीपी रोड व रहिवासियों से सटे जमीन पर कब्जा कर ज्ञान प्रसारक शिक्षण संस्था ने विद्यालय का अवैध निर्माण कराया है। हाल ही में साइट की जांच के दौरान विद्यालय की तरफ से संस्था के पास शैक्षिक गतिविधियों के संचालन के लिए सभी अनुमतियां हैं, जबकि रोड के हिस्से पर अनाधिकृत इमारत स्थापित की गई है और पूर्ण दस्तावेज नही है। वहीं म्हाडा के आलाधिकारियों को माने तो जल्द ही अवैध निर्माण पर उचित कार्रवाई की जाएगी, जबकि दोषियों को भी नहीं बख्शा जाएगा।
म्हाडा ने माना अवैध निर्माण...
विदित हो कि टैगोर नगर बैठी चॉल के निवासियों को रहने के लिए म्हाडा की ओर से जगह दी थी, जबकि लाभ के उद्देश्य के लिए लोगों ने म्हाडा की अनुमति के बिना ही अवैध निर्माण कर लिया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि अनाधिकृत निर्माण म्हाडा के तत्कालीन आय प्रबंधक या इंजीनियरों के आशीर्वाद से किया गया था। टैगोर नगर में ग्रुप नंबर 8 म्हाडा बैठी चॉल नंबर 195, रूम नंबर 2913 और 2914 के पास ज्ञान प्रसारक शिक्षण संस्था के बालासाहेब महादेव म्हात्रे ने करीब 24 हजार स्क्वायर फुट में कई मंजिला अवैध निर्माण किया है।
अवैध निर्माण में चल रहा स्कूल-कॉलेज...
उल्लेखनीय है कि 1962 और 1971 के बीच आवासीय परिसरों के लिए 200 से 250 वर्ग फुट के घर दोए गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद आसपास के इलाके में निवासियों ने अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया। अनधिकृत निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी आय प्रबंधकों की होने के बावजूद आवासीय कमरों का व्यावसायिक उपयोग शुरू हुआ। साथ ही जांच में पाया गया कि चॉल क्रमांक 179 और 180 के बीच 12.20 मीटर का रास्ता था, जो चॉल में जाने के लिए रख गया था। जबकि इस जगह पर अवैध कब्जा कर संदेश कॉलेज ने ग्राउंड फ्लोर समेत 3 मंजिला इमारत का अवैध निर्माण करवाया। म्हाडा को म्हात्रे कॉलेज की तरफ से मिले जवाब के अनुसार, 1985 में स्कूल और 1988 से जूनियर कॉलेज शुरू किया गया है और संस्था से पास संबंधित विभाग की अनुमति है। बता कर कही न कही म्हाडा को गुमराह किया गया है। जबकि चॉल क्रमांक 195 में घर 2913 और 2914 के मालिक व किराएदार कौन हैं। वहां रोड और उससे सटे जमीन की भूमि पर कॉलेज के अनाधिकृत निर्माण और उसके वाणिज्यिक उपयोग के बारे में जानकारी म्हाडा को लगने के बाद सम्बंधित उच्च अधिकारी ने उचित कार्यवाही का आदेश दिया है।
सही कदम उठाएंगे...
प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि विक्रोली में म्हाडा के चॉल के घरों पर अनाधिकृत तीन-चार मंजिला इमारत का निर्माण किया गया था। वहीं इस संबंध में हमनें अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए ऑर्डर कर दिया है । लेकिन आय (मिलकत) विभाग की रिपोर्ट लंबित है।
- दिलीप गरजे, उप मुख्य अभियंता, म्हाडा कुर्ला डिवीजन
दोषी पर होगी कार्रवाई...
दोषियों की जांच की जाएगी और निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। म्हाडा के संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है।
- बी. राधाकृष्णन, सीईओ म्हाडा, मुंबई बोर्ड
अवैध निर्माण पर कार्रवाई जल्द...
विक्रोली चॉल के अनधिकृत निर्माण के खिलाफ म्हाडा कार्यालय में शिकायतें आई हैं। जांच चल रही है और अवैध निर्माण पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
- उदय सामंत, अध्यक्ष, म्हाडा
Published on:
09 Nov 2019 02:54 pm
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