इंटरपोल को इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गनाइजेशन कहा जाता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों की पुलिस के साथ तालमेल बिठाने का काम करती है और इन सभी देशो में जिनकी पुलिस के बीच समन्वय का काम इंटरपोल करती है वह वो देश है जो इस संस्था के सदस्य है। इस संस्था का गठन 1923 में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमिशन के तौर पर हुआ था, लेकिन 1956 में इसे इंटरपोल नाम दे दिया गया। इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस सबसे अलग लेवल का होता है और यह सदस्य देशो में किसी खूंखार अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए जारी किया जाता है। रेड कॉर्नर नोटिस के तहत किसी देश का अपराधी किसी दूसरे देश में अगर जाकर छिप जाता है तो वहां की पुलिस उसे गिरफ्तार कर उस देश की पुलिस को सौंप देती है, जहां का वो अपराधी होता है। यहां भारत ने जाकिर नाईक के खिलाफ इंटरपोल में यही अर्जी लगाई थी कि उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए। अमूमन ऐसा होता है कि अगर कोई अपराधी अपराध करने के बाद देश को छोड़कर किसी अन्य देश में चला जाता है तो ऐसे अपराधी को पकड़ने के लिए सरकार दूसरे देश की पुलिस की मदद लेने के लिए इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाती है।
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